अवैध रूप से व्यापार करने वाले की याचिका हुई निरस्त
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय हुए उपस्थित
मैहर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया के द्वारा वीसी से हुई सुनवाई में शराब का अवैध धंधा करने वाले अभियुक्त मुन्ना उर्फ सुरेंद्र शिवहरे थाना अमदरा की जमानत याचिका को उभय पक्षो की सुनवाई उपरान्त निरस्त किया गया । मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय के द्वारा अभियुक्त के जमानत आवेदन का समग्र आधारों पर विरोध किया गया । सहायक मीडिया प्रभारी आदित्य पाण्डेय ने बताया पुलिस भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त मुन्ना उर्फ सुरेंद्र शिवहरे और सह अभियुक्त मोहन लाल कुम्हार दोनों साथ में मिलकर ग्राम सभागंज मे मोहन लाल के ईटा भट्टा में शराब का अवैध धंधा करते हैं| ईटा भट्टा की तलाशी में 10 पेटी देसी शराब प्रत्येक पेटी में 49 पाव, बरामद की गयी जो कि कुल 490 पाँव शराब है|
अभियुक्त मुन्ना उर्फ सुरेंद्र शिवहरे पिता करण प्रसाद शिवहरे उम्र 30 साल नि. ग्राम सभा गंज, थाना अमदरा के विरुद्ध अन्य अभियुक्त के साथ प्रथम सूचना क्र. 147/2020 , धारा 34(2) आबकारी एक्ट में थाना अमदरा मे अपराध दर्ज हुआ था |
राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 59A(i) के प्रावधानों के अनुसार इस अपराध में अग्रिम जमानत का आवेदन विचार योग्य नही होता। अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त मुन्ना उर्फ सुरेंद्र शिवहरे द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट. में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन को न्यायालय द्वारा दिनांक 06/08/2020 को निरस्त किया गया ।