कैंसर से पीड़ित बंदी की मेडीकल में मौत
जबलपुर। केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर से उपचार हेतु दंडित बंदी क्रमांक 9759/2019 पतिराम पिता सियाराम वर्तमान उम्र 62 वर्ष जाति पटेल निवासी छोटी मोहद थाना करेली जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) को सत्र प्रकरण कमांक 328/17 अपराध धारा 307/34 भादवि मे माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 16.04.2019 को 05 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना 500/- जमा न करने पर 03 माह सश्रम कारावास से दंडित किये जाने पर केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में दाखिल कराया गया था । केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर मे उपचार के दौरान दिनांक 29.03.2019 को गले के कैंसर की जानकारी प्राप्त होने पर लगातार उपचार कराया जा रहा था। बंदी को प्रथम बार केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर से कैंसर के उपचार हेतु दिनांक 31.07.2019 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में दाखिल कराया गया । दिनांक 01.08.2019 को जेल चिकित्सक द्वारा बंदी का जांच एवं उपचार एवं कैंसर रोग की सिकाई हेतु कैंसर विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर रिफर किये जाने पर जेल बल की अभिरक्षा मे दिनांक 02.08.2019, से लगातार 27.09.2019 तक कैसर की कीमो थैरेपी हेतु मेडिकल कालेज जबलपुर भेजा गया । उक्त बंदी की कुल 35 बार कैंसर की सिकाई करायी गई। जेल चिकित्सक के मिनिट बुक अनुसार कीमो थैरेपी पश्चात् लेख कि गया उपचार नरसिंहपुर जेल में रखकर उपचार दिया जा सकता है तथा बंदी को केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर स्थानान्तरण किये जाने का लेख किया गया । अतः बंदी को दिनांक 02.10.2019 को केन्द्रीय जेल जबलपुर से केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर स्थानान्तरण पर भेजा गया था । उक्त दंडित बंदी को दिनांक 14.03.2020 को केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर के जेल बल की अभिरक्षा मे कैंसर के उपचार हेतु पुनः मेडिकल कालेज जबलपुर मे भर्ती कराया गया एवं बंदी का केवल अभिलेख (सजा वारंट) के आधार पर केन्द्रीय जेल जबलपुर मे औपचारिक रूप से जेल दाखिल किया गया । दंडित बंदी दिनांक 17.03.2020 को मेडिकल कालेज के चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा डिस्चार्ज पश्चात् केन्द्रीय जेल जबलपुर में दाखिल कराया गया तथा डिस्चार्ज मे लेख किया गया उपचार जेल अस्पताल में भर्ती कर लगातार दिया जावे दिनांक 24.03.2020 को बदी को फालोअप चेकप हेतु जेल बल की अभिरक्षा मे मेडिकल कालेज जबलपुर भेजा गया मेडिकल कालेज के चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा बदी का फालोअप चेकप उपरांत उपचार का लेख कर वापिस जेल दाखिल कराया गया । दिनांक 30.03.2020 को दंडित बंदी का रात्रि मे 0100 बजे स्वास्थ्य खराब होने पर केन्द्रीय जेल जबलपुर के पैरामेडिकल स्टाफ श्री अश्विनी गुप्ता द्वारा मेडिकल कालेज जबलपुर रिफर किये जाने से जेल बल अभिरक्षा में तत्काल एम्बुलेंस के साथ जांच एवं उपचार हेतु मेडिकल कालेज जबलपुर भेजा गया मेडिकल कालेज के चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा जाचोपरांत बंदी को मृत घोषित किया गया । नियमानुसार बंदी की मृत्यु की सूचना वितन्तु संदेश के माध्यम से बंदी के परिजन एवं वरिष्ठ कार्यालय को दिनांक 30.03.2020 को दी गई। दिनांक 31.03.2020 को बंदी के परिजन रामजी पिता पतिराम (पुत्र) एवं अन्य परिजनो की उपस्थिति होने पर मृतक बंदी का पोस्टमार्टम तहसीलदार श्री गौरव पाण्डे जबलपुर , एस आई. श्री कप्तान सिंह थाना सिविल लाईन आरक्षक नं. 1710 रविन्द्र कुशवाहा की उपस्थिति में मेडिकल कालेज के चिकित्सक विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप मरकाम द्वारा बंदी का पोस्टमार्टम किया गया, बंदी के परिजन पुत्र रामजी पिता स्व पतिराम के आवेदन पर अन्तिम संस्कार कराये जाने हेतु बंदी का शव सुपुर्दगी मे दिया गया । मृतक बंदी के उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध मे माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर से न्यायिक जांच कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया ।