घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त
सतना। न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज जैसवाल मैहर द्वारा, थाना मैहर के अपराध क्र 646/2020 , धारा 454, 380 IPC अंतर्गत अभियुक्त अशोक साकेत पिता बाबूलाल साकेत उम्र 21 साल नि. अमलिया, थाना मैहर का जमानत आवेदन दिनाँक 28/07/2020 को निरस्त किया गया। इनका अपराध साधारण प्रकृति का नही है एंव अपराध को दृष्टिगत रखते हुये मामले मे राज्य की ओर से एडीपीओ नरेंद्र उपाध्याय द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सहायक मीडिया प्रभारी आदित्य पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 25.06.2020 को फरियादिया बूटा बाई लोनी पति चित्रकोटी लोनी उम्र 50 साल निवासी ग्राम अमिलिया भाटा टोला थाना मैहर, खेत में रोपा लगाने 10.00 बजे दिन चली गई थी फरियादिया का दामाद नारेन्द्र करीब 03.00 बजे उसके घर आये तो देखा कि घर का ताला टूटा था घर के अन्दर का सामान अस्त व्यस्त पडा था /फरियादिया को आसपास के लोगों जानकारी मिली कि अभियुक्त अशोक कुमार फरियादिया के घर के आसपास घूम रहा था उसी के द्वारा घर में चोरी की गयी होगी /उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 646/2020, थाना मैहर में फरियादिया बूटा बाई लोनी द्वारा अशोक साकेत के विरुद्ध दर्ज की गई / अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त अशोक साकेत पिता बाबूलाल साकेत द्वारा धारा 454, 380 IPC के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।