समस्त शासकीय सेवकों द्वारा कोरोना संबंध में निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जायें : कलेक्टर
निर्देशों का उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
दमोह । मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जारी अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के अंतर्गत नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस बीमारी को संक्रमण घोषित किया गया है। कलेक्टर तरूण राठी ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत धारा 144 प्रभावशील किया है। कलेक्टर तरूण राठी ने कहा है एक शासकीय सेवक होने के आधार पर प्रत्येक शासकीय सेवक का दायित्व है कि वह कोरोना के संबंध में समय-समय पर शासन स्तर/जिला स्तर से जारी होने वाले आदेश/निर्देशों तथा कार्यक्रमों में भागीदारी, होम क्वारंटीन आदि से संबंधित का पालन सुनिश्चित किया जायें, ताकि एक शासकीय सेवक स्वयं संक्रमण की संभावना से बच सके और समाज को एक संदेश भी दे सकें। कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में समय-समय पर जारी शासन निर्देशो/जिला स्तर से आदेशों का पालन किये जाने के लिए अधीनस्थ अमले से पालन सुनिश्चित करायें। कहीं उल्लंघन किया जाता है तो किसी भी शासकीय सेवक के किसी भी कृत्य से कोरोना संक्रमण फैलता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाही के साथ-साथ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाही भी की जायेगी।