सेवा पुस्तिका में दर्ज होगी सूचना आयोग के जुर्माने की राशि
भोपाल। मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला ने 4 आदेशों में पारित किया निर्णय, उधर एक अन्य मामले में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अतिथि शिक्षकों की जानकारी छुपाने के लिए पीआईओ प्राचार्य पर लगाया 15 हज़ार का जुर्माना और कहा सेवा पुस्तिका में दर्ज करें जुर्माने की राशि
मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा लगातार की जा रही सुनवाई के चलते एक तरफ़ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ वर्षों से लंबित कार्य भी गुणवत्तापूर्ण कराए जा रहे हैं। बता दें कि आयोग की सख़्ती से कई मामलों की त्वरित सुनवाई नए-नए आयामों के द्वारा करते हुए जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है लेकिन आलम ये है कि अधिकारी कर्मचारी आयोग को जुर्माने की राशि नहीं भर रहे हैं इसलिए अब मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने निर्णय लिया है कि अधिकरियों पर लगाए जा रहे जुर्माने को उनकी सर्विस बुक में दर्ज़ करवाया जाएगा जिससे अब प्रशासनिक खेमे में काफी हड़कप मचा हुआ है। गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त श्री ए.के शुक्ला ने चार प्रकरणों में कुल एक लाख के जुर्माने के आदेश के साथ ही दोषी अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में उनके जुर्माने की एंट्री करने का आदेश भी जारी कर दिया है। डॉ. आर.एल ओसारी सचिव मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम तीन अलग अलग प्रकरणों में कुल 75 हज़ार का जुर्माना लगाया गया। वही एक और प्रकरण में नवनीत सक्सेना दूध संघ जबलपुर के ऊपर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी प्रकरणों में खास बात ये है कि सभी अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में जुर्माने की एंट्री की जाएगी। अगर जुर्माना अधिकारी जमा नही करते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि जुर्माना रिटायरमेंट के समय वसूला जाएगा साथ ही जुर्माना नही जमा करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। अतिथि शिक्षकों की जानकारी छुपाने पर राहुल सिंह ने प्राचार्य पर लगाया 15 हज़ार का जुर्माना अतिथि शिक्षक के मामले में जानकारी छुपाने के लिए दोषी सिंगरौली के प्राचार्य के विरुद्ध 15 हज़ार का जुर्माना लगाने के साथ इसकी इंट्री दोषी अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड बुक में दर्ज करने के आदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दिए हैं।
अधिकारी तनख्वाह से भरें फोटोकॉपी का शुल्क
इस प्रकरण में अधिकारी की लापरवाही के चलते 13 सौ पन्ने की जानकारी निशुल्क अपीलकर्ता को दी गई। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इसे अधिकारी की स्वयं की लापरवाही मानते हुए अधिकारी की तनख्वाह में से फोटोकॉपी का शुल्क काटने का निर्देश भी जारी किया है।