स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की एडवाइजरी
उचित मूल्य की दुकानों पर कोविड-19 से बचाव हेतु सावधानी बरतने के निर्देश
भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानों पर आने वाले उपभोक्ताओं एवं दुकान संचालक को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में दिए गए है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को निर्देश दिए गए है कि वे प्रयास करें कि उपभोक्ता एक साथ दुकान में न आयें तथा यदि आये तो वे आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखे, ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। इन दुकानों पर वृद्धजनों एवं बीमार हितग्राहियों को प्राथमिकता से सामग्री प्रदान कर रवाना किया जाये। उचित मूल्य दुकान के संचालक व उनके सहायक कर्मी मास्क लगाकर कार्य करें तथा वे खुद भी सेनेटाइजर से हाथ साफ करे और उपभोक्ताओं के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था रखें। सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को निर्देश दिए गए है कि उपभोक्ताओं को तीन माह का एक मुश्त राशन प्रदान कर दिया जाये। दुकानदारों को निर्देश दिए गए है बॉयोमेट्रिक मशीन में प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद थम्ब इम्प्रेशन वाले स्थान को भी सेनेटाइजर से बार-बार साफ किया जाये। इसके साथ ही उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जानकारी देने वाले बेनर व पोस्टर लगाने की व्यवस्था भी की जाये।