74 बंदियों को मिली 60 दिनों की छुटटी
जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिसूचना क्रमांक-14-09 /2020/तीन/जेल-बंदी अधिनियम 29 मार्च के अनुक्रम में जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमाक-445/वारंट-1/2020 भोपाल दिनांक 30.03.2020 के द्वारा कोविड-19 कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत सामान्य छुटटी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुटटी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुटटी स्वीकृत की है, तथा निर्देशित किया गया है, कि रिहा किये जाने वाले बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण जेल चिकित्सक द्वारा कराया गया तथा उन्हें आवश्यक रूप प्रमाण पत्र दिये गये। उक्त छुटटी की अवधि की गणना बंदी के कल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी। उक्त आदेश के परिपालन में जेल में परिरूद्ध पात्र बंदियों को 60 दिवस की आपात छुटटी पर रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस आदेश के परिपालन में दिनांक 31. मार्च को जबलपुर जिले के 74 बंदियों को 60 दिवस की आपात छुटटी पर रिहा किया गया है। जबलपुर जेल में परिरूद्ध बंदियों को 60 दिवस की आपात छुटटी पर जिलेवार- जबलपुर से 74 बंदियों को 60 दिवस की आपात छुटटी पर रिहा किया जाएगा।