नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने गोटेगांव के हरदौल वार्ड, भगत सिंह वार्ड एवं गांधी वार्ड और गोटेगांव तहसील के ग्राम झौंतेश्वर के आंशिक क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन 4 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। ये आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि गोटेगांव के हरदौल वार्ड, भगत सिंह वार्ड एवं गांधी वार्ड और गोटेगांव तहसील के ग्राम झौंतेश्वर के आंशिक क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण इन सभी व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। इन संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।