छेड़-छाड़ व अपहरण कर्ता को कोर्ट से नहीं मिली जमानत
डिंडोरी दर्पण। नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने व अपहरण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 12/2021 के आरोपी जयसिंह पिता माकुर्स परस्ते उम्र 34 वर्ष निवासी भारद्वारा थाना शहपुरा द्वारा की जामानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया। बताया गया कि आरोपी युवक द्वारा अपहरण कर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्तीे बलात्कार करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 342, 376, 376(2)(n), 376(3) भादंवि एवं धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर अर्जी खारिज कर गया है।