डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना बजाग के अप0क्र0 23/2018 एवं सत्र प्र0क्र0 33/2019 के आरोपी महेश्वर साहू पिता मनमोहन उम्र 25 वर्ष निवासी बजाग थाना बजाग जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366(क), 376(2)(ढ), 201, 318 भादंवि एवं धारा 4, 5, 6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था। बताया गया कि आरोपी द्वारा दिनांक 26.01.2018 को स्थान बजाग से अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर व्यपहरण कर अपने साथ जबलपुर, गुजरात, रायपुर एवं अन्यत्र स्थान ले जाने, जो कि 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका है, को विवाह करने के लिए विवश करने एवं उसकी सहमति के बिना बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना बजाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्डौरी द्वारा आरोपी महेश्वर साहू पिता मनमोहन उम्र 25 वर्ष निवासी बजाग थाना बजाग जिला डिण्डौरी को धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया। शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।
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