डिंडोरी, जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि दिनांक 30/07/2012 के पूर्व आरोपी वीरेन्द्र सिंह मेहरा उर्फ राजा पिता रामलखन उम्र 38 वर्ष, सुनील कुमार गोदरा पिता मदन लाल गोदरा उम्र 35 वर्ष, बैंक मैनेजर योगेन्द्र पिता हिमालय सिंह सोरी उम्र 57 वर्ष, चमरूसिंह पिता सुखलाल तिलगाम(मृत), नानसाय पिता बुधवासिंह मरावी उम्र 55 वर्ष, लाखनसिंह पिता रविसिंह उम्र 62 वर्ष द्वारा मृत हो चुके व्यक्तियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3,72,000/- रूपये लोन लिया। बताया जा रहा है कि कपटपूर्वक तथा बेईमानी से असली दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाकर अपराध कारित किया गया। गौरतलब है कि उक्त मामले में थाना बजाग द्वारा उक्त आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्र0 230/2012 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को न्यायालय ने सभी आरोपियों सहित जिम्मेदार बैंक प्रबंधक को सजा सुनाई गई है।
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