अभ्यर्थी को सुरक्षा गार्ड के साथ गणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं
डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से सुरक्षा प्राप्त है, उम्मीदवारों का गणना एजेंट नहीं बन सकेगा। आयोग के मुताबिक किसी भी चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को उसके सुरक्षा गार्ड अथवा सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। आयोग के अनुसार सुरक्षा गार्ड प्राप्त उम्मीदवार से मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए अपनी मर्जी से सुरक्षा को समर्पण करने का सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने दिया जायेगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एसपीजी सुरक्षा कव्हर प्राप्त उम्मीदवार को अपने इस निर्देश से कुछ छूट प्रदान की है। आयोग के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त उम्मीदवार सादे कपड़े पहने केवल एक एसपीजी सुरक्षा कर्मी के साथ काउंटिंग हॉल के भीतर प्रवेश कर सकेगा।