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प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था मजबूत रखने 325 होटलों और अस्पतालों को नगर निगम ने जारी किये नोटिस

जबलपुर दर्पण । शहर के नागरिकों की सुरक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने शहर के 325 अस्पतालों, होटलों, कोचिंग सेंटरों और अन्य व्यावसायिक भवनों को नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने जारी नोटिस में कहा है कि सभी भवन स्वामी अपने-अपने भवनों एवं प्रतिष्ठानों में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने नोटिस के माध्यम से यह भी हिदायत दी है कि निर्धारित समय सीमा में सुरक्षा मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएॅं प्रतिष्ठानों में सुनिश्चित हों अन्यथा भ्रमण के दौरान अनियमित्ताएॅं पाए जाने पर प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
निगमायुक्त द्वारा इस कार्य के लिए भवन, बाजार, अतिक्रमण और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करें और जिन प्रतिष्ठानों के द्वारा नोटिस के बाद भी फायर सेफ्टी से संबंधित उपकरण नहीं लगाए हैं और सुरक्षा के नियमानुसार उपाए नहीं किए हैं तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निगमायुक्त की अपील
निगमायुक्त ने शहर के सभी ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील कर कहा है कि सभी संचालक अपने अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने तथा आगंतुकों एवं मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएॅं और सुरक्षा मुहईया कराने व्यवस्थाएॅं सुनिश्चित करें, ताकि कभी भी कोई अनहोनी, घटना दुर्घटना न हो सके। निगमायुक्त ने यह भी कहा है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में शासन के मापदण्डों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में निगम प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठानों को जनहित में सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

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