जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

तहसीलदार और पटवारियों की मिली भगत से करोड़ों का हुआ भ्रष्टाचार

जबलपुर दर्पण। ईओडब्ल्यू ने ग्राम करौंदी, कुठीया महगवां एवं गठौहा में आदिवासियों को शासन से प्राप्त 54 एकड़ भूमि, तहसीलदार और पटवारियों की मिली भगत से खरीदकर, करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले 8 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है।

ग्राम करौंदी कुठीया महगवां एवं गठौहा में करोड़ों की जमीन विक्रय कर भ्रष्टाचार करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। लगभग 54 एकड़ भूमि जो कि शासकीय पट्टेदार थी। जिसमें रमेश सिह,टॉप ग्रेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद लिया गया।

ये लगाए गए थे आरोप
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जांच श्रीमति फरजाना परवीन, उप निरीक्षक से कराई गई । शिकायत में आरोपियों के विरूद्ध आपस में मिलीभगत कर आदिवासियों को शासन से प्राप्त कुल 54 एकड़ अहस्तांतरित शासकीय भूमि को मामूली रकम पर क्रय करने व विधि विरूद्ध तरीके से नामांतरण किया जाकर करोडों रूपये का भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में आरोप लगाए गए थे ।

जांच में हुआ खुलासा
जानकारी अनुसार शिकायत जाँच पर पाया गया कि आरोपी रमेश सिह ने तहसील बरही में पदस्थ तत्कालीन तहसीलदारों एवं पटवारियों की मिलीमगत से ग्राम करौंदी कुठीया महगवां एवं गठौहा की लगभग 54 एकड भूमि जो कि शासकीय पटटेदार, भूदान धारक तथा अहस्तातरणीय भूमि थी। जिसको मामूली रकम देकर वर्ष 2008 में क्रय किया गया । तहसीलदार एसके गर्ग एवं आर पी. अग्रवाल तथा आर.बी. द्विवेदी द्वारा अभिलेखों की जांच किये बगैर शासकीय पट्टे की भूमि में बगैर कलेक्टर की सक्षम अनुमति लिये नामांतरण पारित किया गया है। पटवारी नत्थूलाल रावत एवं संतोष दुबे (जूनियर),सतोष दुबे (सीनियर) एवं सुखदेव सिंह भवेदी द्वारा अभिलेखों में पूर्व वर्षों का अभिलेख रोस्टर न कर उक्त खसरे की भूमि में भूमि-धारकों को भूमिस्वामी दर्ज किया गया है। तहसीलदारों एवं पटवारियों के द्वारा भूमियों का नामांतरण भी दर्ज करा दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा षडयत्र पूर्वक एवं छलपूर्वक, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय भूमि का क्रय-विकय कर अनावेदक को अवैध लाभ पहुंचाने एवं स्वयं लाभान्वित होने की नियत से पद का दुरूपयोग कर कम दामों पर विधि विरूद्ध तरीके से विक्रय कराकर नामांतरण किया जाकर अवैध लाभ अर्जित किया जाकर शासन को क्षति कारित की है। जिसके चलते रमेश सिंह, प्रतिनिधि टॉप ग्रेन मैनेजमेंट प्रालि, एसके गर्ग, तहसीलदार, आर.पी. अग्रवाल, तहसीलदार, आर बी द्विवेदी, तहसीलदार, नत्थूलाल रावत, पटवारी, संतोष दुबे (जूनियर), पटवारी, सतोष दुबे (सीनियर), पटवारी एवं सुखदेव सिंह भवेदी पटवारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 7 (सी) श्र.नि.संशोधन अधिनियम, 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेधना में लिया गया ।

यह हैं आरोपी
रमेश सिंह पिता श्री हरिसिंह निवासी सरला नगर मैहर जिला-सतना, प्रतिनिधि टॉप ग्रेन मैनेजमेंट प्रालि

एसके गर्ग, तत्कालीन तहसीलदार, बरही

जीपी अग्रवाल, तत्कालीन तहसीलदार, बरही

आरपी द्विवेदी, तत्कालीन तहसीलदार, बरही

नत्थूलाल रावत, तत्कालीन पटवारी, ग्राम करौंदी खुर्द

संतोष दुबे जूनियर, तत्कालीन पटवारी, ग्राम गदौंहा

संतोष दुबे सीनियर, तत्कालीन पटवारी, ग्राम गढ़ौंहा

सुखदेव सिंह भवेदी, तत्कालीन पटवारी, ग्राम महगवां।

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