जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

हाई कोर्ट जबलपुर ने दिए भू माफिया और मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश

जबलपुर दर्पण । क्रिश्चियन मिशनरी जबलपुर की संस्थाओं की जमीन बेचने का मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कुछ दिन पहले ही समाज के पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं इसी सिलसिले में अब एक और नया खुलासा सामने आ गया है।मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय श्री न्यायमूर्ति रवि मालिमथ, चीफ जस्टिस और माननीय श्री न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने रिट याचिका संख्या 14522 /2010 में याचिकाकर्ता सिलास राजेश लाल, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसन लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, पीली कोठी, 1017, नेपियर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश) एवं नोएल पिंथ, पुत्र लेट एव पिंथ, 58 वर्ष की आयु साल, रतन नगर रोड, मदन के घर में महल, जबलपुर (मध्य प्रदेश) की याचिका में फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में माननीय न्यायालय ने संपत्ति बेचने और खरीदने वालों की मिलीभगत शासन प्रशासन को गुमराह करके मनमाने आदेश करवाने फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के आरोपियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की उचित जांच शुरू करें एवं आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें लंबी लड़ाई के बाद आज 13 साल बाद रिट याचिका का निस्तारण किया गया जिससे आज क्रिश्चियन समाज के लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए विश्वास बढ़ा है।

जानकारी हो कि है यह संपत्ति धार्मिक और धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट ईसाई समुदाय के कल्याण उद्देश्य के लिए समाज के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के लिए दी गई थी परंतु मेथोडिस्ट चर्च संस्था के पदाधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर के मिशनरी की अनेकों संपत्तियों को षड्यंत्र करके बेच दिया, जिसका विरोध में समाज के कुछ लोगों ने
अपनी जमीन बचाने का बीड़ा उठाया और इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायतें की और मामले को माननीय हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया। जिसमें हाईकोर्ट के माननीय जजों ने कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला दिया है।
मिशनरी संपत्ति बेचने खरीदने वालें पदाधिकारी और भूमाफियाओ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल में डालें
याचिकाकर्ता सिलास राजेश लाल एवं नोएल पिंथ ने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों के सामने जानकारी दी की मिशनरी संपत्ति को बेचने का मामला अत्यंत गंभीर है जो जमीन किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती ना किसी की इस पर रजिस्ट्रीया हो सकती हैं उसे किस प्रकार से मेथोडिस्ट चर्च संस्थान के पदाधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर के षड्यंत्र करके शासन प्रशासन के साथ मिलीभगत करके इन संपत्तियों की रजिस्ट्रीयां तक करवा ली, इन संपत्तियों को बेचने में करोड़ों अरबों रुपए का लेनदेन हुआ है यह अत्यंत गंभीर विषय है इनके कृत्य से आज पूरा समाज प्रताड़ित है और अपने आवंटित स्थान पर किसी भी समाज के कार्य को नहीं कर पा रहा है। ऐसे गुनहगारों को ऐसे कृत्य करने वाले गुनाहगारों को शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए करोड़ों रुपए की मिशनरी संपत्ति बेचने खरीदने के षड्यंत्र में शामिल है ये आरोपी गण
मैथोडिस चर्च संस्था के इन लोगों द्वारा मिशनरियों की संपत्ति की अवैध तरीके से हेरफेर धोखाधडी कर बेच दी गई फर्जीबाड़ा करके रजिस्ट्री भी करवा दी

  1. मैथोडिस चर्च ऑफ इंडिया
    जनरल सेक्रेट्री, मैथोडिस सेंटर, 21 वाईएमसीए रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008
  2. एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  3. बिशप एम. व्ही. क्रिस्टी,
    एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया, बिशप हाउस 5/8/336 चेपल रोड, हैदराबाद 01
  4. रेवरेंट विनय पीटर स्व. रेव्ह. विक्टर पीटर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, मपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  5. श्री जी.पी. कर्नेलियस, पिता स्व. रेव्ह. सी. जी.
    767, नियर आनंद टॉकीज नेपियर टाउन जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  6. रेवरेंट आर. के. थियोडोर पिता स्व. रेव्ह. टी. एन. करीम
    पास्टर एमसीआई, हनी होम्स, कोलार रोड, भोपाल ( मध्य प्रदेश )
  7. श्री अनूप अलबर्ट, रीजनल प्रॉपर्टी डायरेक्टर, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  8. श्री शंकर मनछानी, पार्टनर, द केमतानी एसोसिएट, 88, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  9. श्री महेश कैमतानी, पार्टनर कैमतानी एसोसिएट, शीतल पुरी कॉलोनी, चेरीताल जबलपुर ( म. प्र. )
  10. आलोक मिश्रा पिता निवास – “जॉनसन टावर” के पास, जिला – जबलपुर
    पता: 5W6X+FG8, कैरव्स कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482001
  11. श्री रसमीत मल्होत्रा पिता अजीत सिंह मल्होत्रा
    नेहरू वार्ड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश )
  12. श्री महेश कुमार दुदानी पिता घनश्याम दास दुदानी
    पचमढ़ी रोड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश )
  13. श्री महेश कुमार ननकानी पिता कन्हैया लाल ननकानी
    हाउस नंबर 784/1, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  14. श्री घनश्याम दास दुदानी, हाउस नंबर 784/1, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  15. श्री रविकांत अग्रवाल पिता पुरुषोतम लाल अग्रवाल
    हाउस नंबर 52/ए, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  16. बिशप एम. ए. डेनियल पिता स्वर्गीय एम.पी.अल्फ्रेड
    एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया, बिशप हाउस 5/8/336 चेपल रोड, हैदराबाद 01
  17. रेवरेंट मनीष गिडियन पिता स्वर्गीय सी.आर. गिडियन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  18. रेवरेंट एरिक पी. नाथ पिता पवन नाथ,
    ट्रेजरार, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  19. रेवरेंट दलशाई नाथ पिता बसपती नाथ
    स्थाई पता :- सगरीपल पोस्ट सगरीपल, बस्तर बाकाबंद छत्तीसगढ़
    कार्य पता :- मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  20. मिस अनीशा बाग पिता शाउल बाग, स्थाई पता :- वार्ड नंबर 10, ग्राम बेहर, जिला बालाघाट एमपी.. वर्तमान पता:- मैनेजर, जॉनसन स्कूल नर्मदा रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  21. श्री रवि के. प्रसाद पिता स्वर्गीय श्री एसएन प्रसाद
    मकान नंबर 328, स्कीम नंबर 4 विजय नगर, सेक्टर एफ एच, विजय नगर, इंदौर, ( मध्य प्रदेश )
  22. महेश कुमार चौकसे पिता एसएल चौकसे, गढ़ा जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  23. श्रीमान डिप्टी रजिस्टर एवं अधिकारी एवं कर्मचारी गण
    ( जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के आरोपी गणों के साथ षड्यंत्र कर रजिस्ट्री कर दी )
  24. शैलेंद्र वर्मा पिता वी. वी. वर्मा, 347, नेपियर टाउन जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  25. संजय सम्मैया पिता स्वर्गीय एच. सी. सम्मैया, 523, शुक्रवारी बजरिया, हनुमान ताल, जबलपुर
  26. अरविंद गर्ग पिता राजाराम गर्ग, 1207 यादव कॉलोनी गढ़ा जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  27. बलराज बिरहा पिता एल. एस. एल. बिरहा बिलहरी, मंडला रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  28. स्वप्निल पालीवाल, जबलपुर (कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले मुख्य आरोपी )
  29. आयुक्त, नगर निगम जबलपुर, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  30. अन्य आरोपी गण

श्रीमान अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को की शिकायत

  1. यह कि ग्राम गोरखपुर न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 पंडित बनारसीदास भनोट वार्ड नंबर 54 के खसरा नंबर 720 रकबा 2.66 एकड़ वर्ष 1920 से 1982 तक मिशन आर डी आई इंडिया ( मिशन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन इंडिया) के नाम दर्ज है खसरा दिनांक 08.02.2023 के पत्र आपके पास सुरक्षित है.
  2. खसरा नंबर 721 ग्राम गोरखपुर न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 रकवा 4.379 एकड़ “मिशन आर डी आई इंडिया” ( मिशन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ) वर्ष 1920 से 1982 तक दर्ज है.
  3. खसरा नंबर 772/1 न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 पंडित बनारसीदास भनोट वार्ड न. 540 रखवा 1.404 हेक्टर “बॉयज फॉरेन मिशनरी” के नाम आज तक दर्ज है. दिनांक 08.02.2023 के पत्र द्वारा आपके पास है किसी खसरे के प्लाट में “जॉनसन टावर” आलोक मिश्रा द्वारा निर्मित है। जिसमें दुकानें एवं मकान बने हैं एवं टावर के पीछे एक अवैध कॉलोनी बना ली है यह अवैध कॉलोनी जिनके द्वारा किस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी है इस पर भी जांच कर कार्रवाई की जावे।
    पीली कोठी नेपियर टाउन
  4. यह कि सिविल स्टेशन नेपियर टाउन ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 4 रखवा 6.0862 “बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन एजेंट मैथोडिस एपिसकोपल चर्च एजेंट सी.एफ.एच. गुजे” के नाम वर्ष 1926 से दर्ज है।
  5. सिविल स्टेशन नेपियर टाउन ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 8 रकबा 4.6050 एकड़ सेक्रेटरी गुजे फॉरेन मिशनरी सोसायटी मार्फत रेवरेंट सी.एफ.एच. गूजे सा जबलपुर के नाम वर्ष 1926 के खतरे में दर्ज है।
  6. यह कि उपरोक्त सभी संपत्तियां यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की है जो कि वर्ष 1938_39 के पंजीकृत क्रमांक 2912 एवं कंपनी एक्ट 1913 के प्रावधान के अनुसार पंजीयन क्रमांक डी 97 में दर्ज है. मैथोडिस चर्च संस्था ने कैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना दावा किया है जांच कर कठोर कार्रवाई की जावे।
  7. यह की खसरा क्रमांक 721 पहले से ही पंजीकृत संस्था के नाम दर्ज है कैसे “मैथोडिस चर्च” संस्था ने शंकर मचानी, महेश कुमार दुदानी, रविकांत अग्रवाल, महेश कुमार ननकानी, घनश्याम दास ननकानी एवं अन्य लोगों को कैसे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर, दस्तावेजों में हेरफेर करके इन लोगों की रजिस्ट्री करवा दी गई। उक्त संपत्ति के मालिक नहीं होते भी इसे षड्यंत्र करके बेच दिया।
  8. यह कि समय-समय पर “मैथोडिस चर्च” संस्था के षड्यंत्रकारी फर्जीवाड़े करने वालों की शिकायतें की जाती रही है जिसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यूपी नंबर 14512/2010 के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2023 में स्पष्ट रूप से “मैथोडिस चर्च” के सभी अवैध फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच का आदेश पारित किया है. जिस पर संज्ञान लेकर के आर्थिक अपराध ब्यूरो को तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी षड्यंत्रकारी दस्तावेजों की हेर-फेर करने वालों दोषियों के खिलाफ
    त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।.

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