धोखाधडी करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार
जबलपुर दर्पण। थाना प्रभारी पनागर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि पंकज शर्मा उम्र 26 वर्ष वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज/ उर्वरक/कीटनाशक निरीक्षक पनागर ने लिखित शिकायत की थी कि दिनंाक 4-8-23 को सूचना प्राप्त हुई कि मयंक खत्री द्वारा नकली खाद एवं बीच बेचा जा रहा है जिसका गोदाम ग्राम केवलारी थाना पनागर अंतर्गत है जिस पर मयंक खत्री के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर कोराजिन खरीदने के संबंध मे बातचीत की गई तथा पाटन वायपास बुलाया गया तय होने पर भी स्वयं न आकर अपनी गाड़ी क्रमांक एमपी 20 बीए 5561 से ड्रायवर ओमप्रकाश विश्वकर्मा को सामान लेकर भेजा ,
पाटन वायपास पर हमारे द्वारा जप्त किया गया तथा ओमप्रकाश से पूछा कि सामान कहां से लाया जो बताया कि मयंक खत्री का गोदाम मंजू पटैल के घर मे बनी दुकान में ग्राम केवलारी में हैं जहां से सामान लाना बताया, ओमप्रकाश केा लेकर ग्राम केलवारी मंजू पटैल के घर बनी दुकान में दबिश दी गई। निरीक्षण में पाया गया कि मयंक खत्री मंजू पटैल के घर पर किराये पर 3 दुकान लेकर उर्वरक, बीज, कीटनाशक का व्यापार कर रहा है लायसेंस के संबंध में गुण नियंत्रण रजिस्टर में चैक करने पर मयंक खत्री के नाम पर कोई लायसेंस नहीं होना पाया गया ।
मयंक खत्री द्वारा अवैध रूप से बिना लायसेंस एवं नकली खाद, बीज कीटनाशक का उत्पादन किया जाना पाया गया साथ ही मयंक खत्री की खाद बीज की गोदाम मंे विभिन्न कम्पनियों जैेसे सिनजेन्टा बायर, एमएमसी (कोराजिन), यूपीएल, आईपीएल, कोरोमंडल, नागार्जुन आदि के खाली रैपर, बोरियां, डिब्बे, मार्बल राख, नमक, की बोरियों आदि पेकिंग मटेरियल पाया गया जिसे जप्त किया गया। मयंक खत्री द्वारा छल एवं कपट पूर्वक नकली बीज , कीटनाशक, उर्वरक का उत्पादन करना पाया जाने से सामान की सेम्पलिंग की गई जिसे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जायेगा।
लिखित शिकायत के अवलोकन पर अरोपी मयंक खत्री के विरूद्ध थाना पनागर में धारा 417, 420 भादवि तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 7, 12, 19 उर्वरक (नियंत्रण) 1985 के तहत कार्यवाही की गई।
घटना दिनॉक से मयंक खत्री फरार चल रहा था जिसकी तलाश हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज दिनॉक 22-10-23 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि गोसलपुर टोल नाके के पास मंयत्र खत्री खडा है जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर गोसलपुर टोल नाके पास दबिश देते हुये मंयंक खत्री उम्र 35 वर्ष निवासी अर्जुन देव कालोनी ग्वारीघाट को अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ की गयी तो मंयक खत्री ने अपने पार्टनर महेश पटेल के साथ मिलकर नकली बीज , कीटनाशक, उर्वरक का उत्पादन करना स्वीकार करते हुये बताया कि महेश पटेल गोदाम एवं सामान की व्यवस्था कर नकली बीज, कीटन नाशक एंव उर्वरक का निर्माण करता था वह मार्केटिंग का काम करता था महेश पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सगौढी सिहोरा जो कि नरसिंहपुर में किराये का मकान लेकर रह रहा था को नरसिंहपुर से अभिरक्षा मे लेते हुये दोनों आरोपियेां की उपरोक्त प्रकरण मे गिरफ्तार करते हुये दोनों आरोपियों को दिनॉक 23-10-23 को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मंयक खत्री के विरूद्ध पूर्व से थाना पनागर, माढोताल, कोतवाली में नकली खाद बीज कीटनाशक सम्बंधित 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उल्लेखनीय भूमिका:- धोखाधडी के प्रकरण मे फरार आरोपियों को पकडने में थाना प्रभारी पनागर श्री अजय बहादुर सिंह, उप निरीक्षक मयंक सिंह यादव, सहायक उप निरीक्षक स्वदेश गुप्ता आरक्षक मोनू करारे , रहीस अली की सराहनीय भूमिका रही।