हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास
जबलपुर दर्पण । तिलवारा थानान्तर्गत हत्या करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला ने धारा 302 के तहत आरोपी धीरज उर्फ मिन्टू शुक्ला को आजीवन कारावास से एवं 3 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी ने 11 मार्च 2021 विजेत उर्फ ब्रजेश कश्यप की हँसिया से गर्दन काटकर इसलिए हत्या कर दी थी की मृतक ने आरोपी की बहन से प्रेम विवाह कर लिया था, जिस पर आरोपी अपनी बेज्जती महसूस कर रहा था। तत्पश्चात आरोपी साईकिल में बोरी में विजेत की कटी मुण्डी लेकर बरगी हिल्स की तरफ जा रहा है। तब पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रकरण में शासन की ओर से बबिता कुल्हारा नागदेव विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई ।



