अध्यापक शिक्षक संवर्ग को समयमान-वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए

जबलपुर दर्पण। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने एक जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि वर्ष 2006 से 2011 के मध्य नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को प्रथम क्रमोनत/ समयमान वेतनमान का लाभ और वर्ष 2018 से 2022 तक 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर इन्हें लाभ मिलना चाहिए था। इसी प्रकार वर्ष 1998 से 2003 तक नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को नवीन शिक्षक संवर्ग में 20 से 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के बाद भी द्वितीय क्रमोंनत /समयमान वेतनमान का लाभ मिलना था। शासन प्रशासन ने अब तक इस सम्बन्ध में कोई आदेश निर्देश नहीं दिया है। बीते कुछ वर्षों में अध्यापक शिक्षक संवर्ग के सेकड़ो अध्यापक शिक्षक साथियों का दुःखद निधन हो चुका है। उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है। उनका भी आदेश शीघ्र अतिशीघ्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गिनती अति संवेदनशील मुख्यमंत्रीयों में होती हैँ। जिनका समस्याओँ के त्वरित निराकरण करने का, लंबित प्रकरणों को शीघ्र समाप्त करने का तथा अपने अधीनस्थोँ का सर्वप्रथम ध्यान रखने का अपना एक अलग अंदाज है। संगठन के अफ़रोज़ खान,बैजनाथ यादव,भास्कर गुप्ता,ऋषि यादव, जी आर झारिया,विश्वनाथ सिंह, आकाश भील,कमलेश दुबे,धर्मेंद्र परिहार,दुर्गेश खातरकर आदि ने मांग की है।



