सिख संगत ने गुरुद्वारा एक्ट 2026 के विरोध में ज्ञापन सौंपा

जबलपुर दर्पण । महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिक्खों के पांच पवित्र तख्तों में से एक तख्त सचखंड श्री हज़ूर साहिब, नांदेड़ के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले 70 साल पुराने नांदेड़ सिख गुरुद्वारा एक्ट 1956 को समाप्त कर उसके स्थान पर गुरुद्वारा एक्ट 2026 को लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में जबलपुर सिक्ख संगत के नेतृत्व में सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मा.प्रधानमंत्री जी के नाम कलेक्ट्रेट में श्री राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुराने एक्ट 1956 को यथावत रखने की मांग की । ज्ञापन में नए एक्ट को धार्मिक भावनाओं एवं ऐतिहासिक परंपराओं के खिलाफ बताया गया। ज्ञापन की प्रति मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र,प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर, पंजाब आदि को भी प्रेषित की गई है। इस मौके पर जबलपुर सिख संगत के अध्यक्ष श्री हरेंद्र जीत सिंह बब्बू, सचिव दलवीर सिंह जस्सल, अधिवक्ता जे.पी.एस. ओबेरॉय, मंजीत सिंह बेदी, प्रताप सिंह विरदी, प्रभजोत सिंह, गुलजीत सिंह साहनी, हरमिंदर सिंह सैनी, जालम सिंह, के साथ ही सिख समाज की धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं महिलाओं का समूह उपस्थित रहा ।



