मां-बेटी की दोहरी हत्या के दोषी रामजी भूमिया को फांसी की सजा, अदालत ने लगाया अर्थदंड

जबलपुर दर्पण । थाना बरगी अंतर्गत दिनांक 06.06.2025 को बसंत नगर बरगी मे मॉ बेटी पर प्राणघातक हमला होने की सूचना पर पहुची पुलिस द्वारा घायल मॉ बेटी को तत्काल उपचार हेतु एम्ब्यूलेंस से मेडिकल कालेज ले जाया गया । पूछताछ पर आशीष भूमिया उर्फ आशिफ खान बताया की वहं अपने परिवार के साथ बंसत नगर बरगी में रहता है। उसके परिवार में मां राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो, बहन महक भूमिया एवं सौतेले पिता रामजी भूमिया रहते हैं। पहले उसकी मम्मी की शादी चांदमेटा के रसीद शाह के साथ हुई थी जिससे 03 संतान वह एवं बडा भाई तौसीफ और छोटी बहन महक थे। करीबन 10-12 साल पहले उसके पिता रसीद शाह ने मम्मी को छोड़ दिया था उसके बाद उसकी मां ने बरगी के रामजी भूमिया से शादी कर ली थी। वह और उसकी बहन महक मम्मी के साथ रहते थे और बड़ा भाई तौसीफ पिता रसीद के साथ रहता था। दिनांक 06.06.2025 को रात के 09.30 बजे वह कलारी के पास दिलीप झारिया की दुकान के पास खड़ा था। महक ने फोन किया भैया जल्दी घर आओ ये लोग लड़ रहे हैं तो उसने घर जाकर देखा कि मम्मी और रामजी लड़ाई कर रहे हैं उसने दोनो को समझाया और घर के बाहर आ गया। कुछ देर बाद महक के चिल्लाने की आवाज आई तो वह दौड़कर अंदर गया तो देखा कि घर के पीछे मैदान में मम्मी और महक खून से लथपथ पड़े थे। रामजी हाथ में बका लिए खड़ा था जो उसे देखकर वहां से भाग गया था। मम्मी को बांई ओर कान, सिर, गले व दाई ओर सिर में, दाई बांह में चोट लगी थी, खून बहुत बह रहा था। महक को सिर के बीच में चोट लगकर खून निकल रहा था। पड़ोस के अन्य लोग भी आ गये थे । मेडिकल कालेज मे पहुचंने पर चैक कर डॉक्टरों ने मम्मी को मृत घोषित कर दिया कुछ देर में बहन महक की भी मृत्यु हो गई । रामजी भूमिया ने बका से हमला कर उसकी मॉ एवं बहन की हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर थाना बरगी के अपराध क्रमांक 251/2025 अपराध धारा 103(1), 109 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर सरगर्मी से तलाश करते हुये आरोपी रामजी को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, । निरीक्षक कमलेश चौरिया व निरीक्षक जितेन्द्र पाटकर द्वारा सरगर्भित विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के पश्चात मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस-वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।उप-निदेशक (अभियोजन) श्री के0 एस0 मुवेल व सहायक निदेशक/जिला अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक दीक्षित के मार्गदर्शन में श्रीमती बबिता कुल्हारा नागदेव विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई। सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप श्रीमती बबिता कुल्हारा नागदेव विशेष लोक अभियोजक के तर्काे से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार यादव के द्वारा आज दिनांक 24.07.2026 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरगी के अपराध क्रं. 251/2025 व सत्र प्रकरण क्रमांक 463/2025 के प्रकरण में आरोपी रामजी भूमिया को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(दो-बार) के अधीन मृत्यु दण्डादेश एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



