किसानों को धान खरीद का पैसा देने का आदेश।

किसानों को मिली पहली जीत।
जबलपुर। हाई कोर्ट जबलपुर से 18 माह बाद किसानों को मिला भुगतान आदेश भारतीय किसान यूनियन की पहली बड़ी जीत जबलपुर विगत दिवस 10 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने याचिकाकर्ता किसान हुकमा देवी गोण एवं प्रधुमन पांडे की याचिका का निस्तारण करते हुए विगत वर्ष 2019 में हुई शासकीय धान खरीद का भुगतान 30 दिन के अंदर करने का आदेश दिया स्मरणीय है कि विगत वर्ष फरवरी 2019 में प्रद्युम्न पांडे निवासी नानघाट ने अपनी धान 80 कुंटल 40 किलो तलड़ सोसाइटी में विक्रय की थी जिसका भुगतान 140700रू उसे 18 माह बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे इसी प्रकार रुकमा देवी गोवा निवासी ग्राम जोली ने अपनी 53 कुंटल 20 किलो धान सलारपुर सोसाइटी में चलवाई थी जिसका भुगतान ₹93100 उसे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन ने सैकड़ों बार जबलपुर कलेक्टर एसडीएम से हो रहा एवं डीएमओ जबलपुर को ज्ञापन सौंपकर चालाक एवं पूरा सोसाइटी द्वारा 360 किसानों का भुगतान हेतु अनेकानेक अनुरोध किया आंदोलन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अंततः न्याय पाने भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को न्यायपालिका से न्याय पाने के लिए प्रेरित किया फल स्वरूप याचिकाकर्ता पांडे एवं देवी ने हाई कोर्ट जबलपुर में भुगतान हेतु याचिका प्रस्तुत की जिस पर न्यायमूर्ति माननीय संजय द्वेदी ने 30 दिवस के अंदर याचिकाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने के आदेश प्रदान किए साथ ही कहा यदि 30 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज भी देना पड़ेगा। एक अन्य याचिका रमेश रजक ग्राम जोली द्वारा लगाई गई जो कि न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने निराकरण कर याचिकाकर्ता रमेश रजक को उसकी 53 कुंटल 20 किलो धान का ₹93100 का भुगतान जिसमें उसे मात्र ₹40000 दिए गए थे शेष ₹53000का भुगतान हेतु करने के आदेश दिए। भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री सुनील जैन इसे किसानों की पहली बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अभी यह छोटा सा भुगतान 3 किसानों का प्राप्त हुआ है अभी 357 किसानों का भुगतान लगभग ₹10000000 बाकी है इस शेष भुगतान की याचिका भी सामूहिक रूप से भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगाई गई है जो कि अभी लंबित है उसमें अभी हमें न्यायपालिका से शीघ्र ही न्याय प्राप्त होगा हम किसान माननीय हाई कोर्ट के आभारी है