एसटीएफ जबलपुर ने लम्बे समय से फरार स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार

जबलपुर दर्पण। म.प्र. एसटीएफ प्रमुख विशेष पुलिस महानिदेशक श्री विपिन कुमार माहेश्वरी द्वारा आगामी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराये जाने हेतु प्रदेश में लंबे समय से फरार ईनामी/स्थाई वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
उक्त निर्देश के परिपालन में एसटीएफ जबलपुर ने विगत 8 वर्ष से थाना राजनगर जिला छतरपुर से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी हृदेश राय पिता दुर्गा प्रसाद राय निवासी जयप्रकाश नगर अधारताल को गिरफतार कर थाना राजनगर जिला छतरपुर के उप निरीक्षक राजेश तिवारी के सुपुर्द किया गया । आरोपी द्वारा वर्ष 2015 में छतरपर निवासी सरिता स्टील के मालिक श्री अजय अग्रवाल से 3.75 लाख रूपये का सीमेन्ट एवं लोहे का सामान क्रय किया था, जिसके बदले आरोपी हृदेश राय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का चेक दिया गया था, जिसे भुगतान हेतु श्री अजय अग्रवाल द्वारा बैक में जमा कराये जाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने से चैक बाउन्स हो गया था, जिस कारण श्री अजय अग्रवाल द्वारा माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजनगर में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत वर्ष 2015 में वाद प्रस्तुत किया गया था । आरोपी हृदेश राय के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने से न्यायालय श्री बृजेश कुमार चंसोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रं. 86/2015 में आरोपी हृदेश राय की गिरफ्तारी हेतु स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था । उक्त अपराध में आरोपी विगत 08 वर्षों से फरार चल रहा था ।
दिनांक 19/9/2023 को एसटीएफ जबलपुर को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी हृदेश राय, रिछाई इंडस्ट्रयिल एरिया, अधारताल जबलपुर में महाकाल इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्टरी चला रहा है, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ जबलपुर श्री राजेश सिंह भदौरिया द्वारा निरीक्षक गनेश सिंह ठाकुर को टीम गठित कर आरोपी की पतारसी हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक गजेन्द्र बागरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, एसटीएफ जबलपुर टीम द्वारा थाना राजनगर जिला छतरपुर के उप निरीक्षक श्री राजेश तिवारी के साथ संयुक्त रूप से आरोपी की पतारसी घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना राजनगर जिला छतरपुर के उप निरीक्षक श्री राजेश तिवारी के सुपुर्द किया गया । उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक गनेश सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक गजेन्द बागरी एवं आरक्षक चालक राहुल यादव की सराहनीय भूमिका रही है।
माननीय प्रमुख मजिस्ट्रेट महोदय, किशोर न्याय बोर्ड रीवा (म.प्र.) के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 19/2019 धारा 363,366,376 भादवि में दिनांक 16/11/2021 को जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंटी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को दिनांक 20/09/2023 को अभिरक्षा में लेकर थाना सिमरिया पुलिस के सुपुर्द किया गया । इस कार्यवाही में कार्यवाहक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह सरोते, आरक्षक राजन पाण्डेय, ओम प्रकाश अग्निहोत्री, प्रभात बघेल, आनंद पाण्डेय एवं गोविंद सूर्यवंशी सराहनीय भूमिका रही है।



