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शनिवार और रविवार के दिन भी खुले रहेंगा शासकीय कार्यालय

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जबलपुर । उच्च न्यायालय द्वारा कल 30 जून को एक रिट याचिका में दिये गये निर्देशानुसार केंद्र शासन के कर्मचारियों को स्थानीय निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किया जा रहा है । उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया के मुताबिक उच्च न्यायालय के इस निर्देश के परिपालन में निर्वाचन ड्यूटी से केंद्र शासन के कर्मचारियों को मुक्त कर उनके स्थान पर राज्य शासन के कर्मचारियों को मतदान दलों में नियुक्त किया जायेगा । मतदान दलों में शामिल किये जा रहे राज्य शासन के इन कर्मचारियों के ड्यूटी आदेश एवं प्रशिक्षण आदेश शनिवार 2 जुलाई और रविवार 3 जुलाई को उनके कार्यालयों में पहुँचाये जायेंगे । उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को शनिवार और रविवार के अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा है कि कार्यालय प्रमुखों को जिम्मेदार कर्मचारी की उपस्थिति कार्यालय में सुनिश्चित करना होगी ताकि ड्यूटी आदेश प्राप्त करने के साथ ही सम्बंधित कर्मचारी को समय पर उनकी तामीली भी कराई जा सके । शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद पाये जाने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख को कार्यवाही की चेतावनी भी उप जिला निर्वाचनअधिकारी ने दी है ।

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