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दोस्त के नाम से टैक्टर खरीदकर किस्त नही देने वाले दोस्त पर मामला दर्ज

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जबलपुर दर्पण नप्र। दयाराम गोेंड़ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नौनी ने शहपुरा थाने में लिखित शिकायत में बताया की ईश्वरखेड़ा गांव के विजय लोधी से दोस्ती थी विजय लोधी ने अपने गांव की जमीन बेचकर ग्राम सैलवाड़ा तेंदूखेड़ा जिला दमोह में किसी आदिवासी की जमीन खरीद कर मेरे नाम से रजिस्ट्री कराई है। क्योंकि आदिवाशी की जमीन किसी आदिवाशी के नाम पर ही रजिस्ट्री हो सकती है इसके कारण मेरे दोस्त ने मेरे नाम से रजिस्ट्री कराई थी। दोस्त द्वारा उसी जमीन के कागज लगाकर उसके नाम से एक सोनालिका कम्पनी टैक्टर दमोह नाका जबलपुर से खरीदा था तथा मेगमा फाईनेंस कम्पनी से फाईनेंस कराया था एवं टैक्टर लेकर सेलवाड़ा तेंदूखेड़ा लेकर चला गया था उक्त टैक्टर का नम्बर एमपी 20 एए 8703 है टेक्टर की किस्त न जमा होने पर उसे फाईनेंस कम्पनी से नोटिस आ रहे हैं एवं किस्त के लिए बैंक द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। चुकी टैक्टर मेरे नाम से फाईनेंस है उसने विजय लोधी से किस्त जमा करने के लिए बोला यदि किस्त जमा नहीं कर पा रहे हो तो उक्त टैक्टर को बैंक ने सीज करने के टैक्टर मांगा तो विजय लोधी ने नहीं दिया उसे लगा है कि विजय लोधी ले उसके नाम से फायनेंस कराया हुआ टेक्टर बेच दिया है।

शिकायत की जांच में पाया गया कि ग्राम ईश्वरखेडा निवासी विजय लोधी ने ग्राम ईश्वरखेड़ा स्थित अपने गांव की जमीन बेचकर दयाराम गोंड़ के नाम से ग्राम सैलवाड़ा में जमीन खरीदा था और उसी जमीन के दस्तावेंजों के आधार पर दयाराम गोंड़ के नाम से सोनालिका टेक्टर मेगमा कम्पनी से फाईनेंस कराया था उक्त टेक्टर विजय लोधी के आधिपत्य में था फायनेंस कम्पनी की किस्त जमा न होने पर दयाराम गोंड़ द्वारा विजय लोधी से टेक्टर की मांग की गई परन्तु विजय लोधी ने टेक्टर वापस नहीं किया और न ही टेक्टर की किस्त जमा की जांच पर आरोपी के विरूद्ध धारा 406 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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