जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

फर्टिलाइजर्स का थोक एवं फुटकर लायसेंस निरस्त

कलेक्टर के निर्देश पर एक्शन में कृषि विभाग

जबलपुर दर्पण। यूरिया के वितरण में अनियमितता के मामले में उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ एस के निगम ने फर्टिलाइजर मूवमेंट कन्ट्रोल आर्डर 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड गोपाल आर्केड, गोपालबाग दमोहनाका, जबलपुर का फुटकर एवं थोक उर्वरक विक्रय लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है । डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोपराइटर द्वारका प्रसाद गुप्ता का उर्वरक विक्रय लायसेंस निरस्त करने की यह कार्यवाही कृभको श्याम कम्पनी के यूरिया के परिवहन और वितरण में मनमानी करने की प्राप्त शिकायतों को जाँच में सही पाये जाने पर की गई है । उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने इस सबन्ध में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31(1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुये आदेश भी जारी कर दिये हैं।

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