जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

अस्थायी कनेक्शन लेकर ही सजायें झांकी-पंडाल

लागू घरेलू दर पर मिलेगा कनेक्शन

जबलपुर। दुर्गोत्सव नवरात्र त्यौहार व अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों व झांकियों में बिजली साज-सज्जा नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। अस्थायी कनेक्शन न लेने से कई प्रकार के नुकसान होने की संभावना रहती है। अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना व दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इससे पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर पड़ता है। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

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