चेक बाउंस प्रकरण में, 2 वर्ष कारावास एवं 115000 जुर्माना के दिए आदेश
पाटन,जबलपुर दर्पण। चेक बाउंस के प्रकरण में प्रथम वर्ग न्यायधीश दशरथ सिंह भिड़े पाटन द्वारा एक महिला को दोषी पाए जाने पर आरोपी महिला को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 115000 प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण के अनुसार परिवादी अनीता बाई पाटन में किराना व्यवसाय करती है एवं आरोपी माया बाई नगर परिषद की सेवानिवृत्त सफाई कर्मी है। आरोपी माया बाई द्वारा परिवादी से 100000 रुपए उधार लेकर 1 वर्ष में वापसी की शर्त के साथ लिए थे। जिसके भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा पाटन का चेक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था। जो खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने की वजह से बाउंस हो गया था। जिसकी जानकारी परिवादी ने आरोपी को दी थी,परंतु आरोपी द्वारा चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस कारण परिवादी ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें साक्षी एवं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा का आदेश पारित किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक अग्रवाल के द्वारा पैरवी की गई।