कटनी दर्पणमध्य प्रदेश

कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्‍तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

ढीमरखेड़ा जबलपुर दर्पण । कटनी कलेक्‍ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने एवं परिशांति भंग होने की संभावना को देखते हुए कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत परिसर में 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा स्‍थल, जुलूस, नारेबाजी आदि पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उक्त परिसर एवं उससे लगे हुए प्रतिबंधित किया गया है।

इसी प्रकार कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने से 3 दिन पूर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कटनी से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा एवं ज्ञापन सौंपे जाने हेतु कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार (मेन गेट नं. 1 एवं 2) पर 50 व्यक्ति या संगठन कार्यकर्ता होने पर मुख्य द्वार पर ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए कलेक्टर परिसर के मेन गेट पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जायेगा।

इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

situs nagatop

nagatop slot

kingbet188

slot gacor

SUKAWIN88