निजी स्कूलों की मनमानियां रोकने हेतु प्रशासन जांच दल गठित करें

जबलपुर दर्पण। आम आदमी पार्टी के एजुकेशन विंग तथा आरटीआई विंग के सदस्यों ने बैठक कर कलेक्टर जबलपुर तथा प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को पत्र भेजकर जबलपुर सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने हेतु उपभोक्ता संरक्षण कानून के विभिन्न प्रावधानों को लागू कर नियंत्रण स्थापित करने की मांग की है राजेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष एजुकेशन विंग ने बताया कि भेजे हुए पत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निजी स्कूलों की मनमानियों से पीड़ित अभिभावकों एवं पंजीकृत संगठनों की शिकायतों के निवारण हेतु एक जांच दल गठित करने की मांग की है मनीष शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग ने बताया कि जो भी अभिभावक या संगठन निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत करना चाहते हैं वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(6) के तहत कलेक्टर को परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं कलेक्टर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 के अंतर्गत विद्यार्थियों व अभिभावकों को एक उपभोक्ता वर्ग के रूप में स्वीकार कर अधिनियम के तहत सुनवाई कर सकता है। यह धारा अनुचित व्यापारिक पद्धति पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करती है आम आदमी पार्टी के पंकज पाठक, हरदीप सिंह जगदेव, अभिलाषा जैन, बृजेश चतुर्वेदी, जगदीश माली, परसराम विश्वकर्मा, मनीषा पटेल आदि ने पत्र के माध्यम से चेतावनी जारी की है कि यदि 7 दिवस के अंदर प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी रोकने हेतु नियमानुसार कठोर कार्यवाही नहीं की जाती ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेगी ।



