मध्य प्रदेश

निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने सभी दुकानदारों को जारी किया नोटिस

रीमियम राशि 21 तक जमा नहीं करने पर अतिक्रमण दल और पुलिस बल के साथ निगम द्वारा खाली कराने की कार्यवाही की जायेगी

जबलपुर दर्पण । नगर निगम द्वारा नया बाजार मार्केट के समस्त दुकानदारों को प्रीमियम निर्धारित कर राशि जमा करने बार-बार नोटिस दिया गया एवं मौखिक रूप से भा सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई, इन सबके बावजूद भी दुकानदारों के द्वारा प्रीमियम राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई गई, जिसके कारण आज निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने सभी संबंधित नया बाजार मार्केट के दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है।नोटिस के संबंध में बाजार अधीक्षक श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम स्वामित्व की नया बाजार मार्केट के समस्त दुकानदारों को राज्य शासन के आदेशानुसार अतिक्रमित भूमि का प्रीमियम निर्धारत कर बार-बार नोटिस दिया गया। उन्होंने बताया कि नोटिस देने के उपरांत दुकानदार द्वारा कुछ राशि जमा की गई उस राशि को घटाते हुए संपूर्ण राशि जमा करने हेतु अंतिम नोटिस दिनांक 27 अप्रैल 2023 को दिया गया था। उक्त नोटिस के उत्तर में कोई भी दुकानदार द्वारा राशि जमा नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि नया बाजार मार्केट के दुकानदारों को 3 दिवस के भीतर अतिक्रमित भूमि से स्वतः अपना कब्जा हटा लें या निगम कोष में संपूर्ण प्रीमियम राशि जमा करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा दिनांक 24 मई 2023 को अतिक्रमण दल एवं पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमित भूमि खाली करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जबावदारी संबंधित दुकानदार की होगी।

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