गोल बाजार की जमीन पर हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

जबलपुर दर्पण । गोल बाजार स्थित नगर निगम की करोड़ों की जमीन मामले में पार्षद अयोध्या तिवारी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने राहत नहीं दी। जस्टिस प्रणय वर्मा एवं जस्टिस जेके पिल्लई की डिवीजन बेंच ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई वापिस मूल बेंच के द्वारा हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के तुरंत बाद करने के निर्देश दिए। यह याचिका अयोध्या तिवारी उनके दो भाई एवं मां द्वारा प्रस्तुत की गई हैं ।जिसका नगर निगम के अधिवक्ता सौरभ सुंदर एवं पुनर्विचार हस्तक्षेप करता अमित जैन की ओर से सतीश वर्मा द्वारा विरोध किया गया कि नगर निगम की 12000 वर्गफुट से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर दुकान और अतिक्रमण कर लिया गया है जिसे तुरंत हटाया जाए।
इस मामले में नगर निगम द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करके स्वामित्य एवं भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेज तीन दिन में प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जा चुका है।



