कृषि उपज मंडी सिहोरा अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन पर यूपी ट्रक के ऊपर हुई कार्यवाही सहित लगा जुर्माना

मनीष श्रीवास जबलपुर दर्पण । जबलपुर जिले की सिहोरा कृषि उपज मंडी समिति उड़नदस्ता सिहोरा जिला जबलपुर मध्यप्रदेश के द्वारा कृषि उपज मंडी सिहोरा अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन पर यूपी ट्रक के ऊपर निम्न कार्यवाही कर लगा जुर्माना।
मंडी उड़नदस्ता प्रबंधक संचालक मंडी बोर्ड भोपाल, संयुक्त संचालक मोहम्मद शाहिद खान ,मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी/भारसाधक अधिकारी श्रीमती ज्योति परस्ते एवं सचिव श्रीमती सरिता धुर्वे कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के मार्गदर्शन में दिनांक 17.07.26 को निरीक्षण के दौरान सिहोरा मंडी क्षेत्र अंतर्गत मंडी उड़नदस्ता दल प्रभारी शिवलाल कुलेश उप निरीक्षक ,नरेंद्र गर्ग सहायक ग्रेड 3 द्वारा वाहन निरीक्षण करने पर ट्रक क्रमांक यूपी 70 एफ टी 8485 में कृषि उपज मंडी गेहूं कुल वजन 309.00 कुंटल पाया गया । कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आर.आर .के इंटरप्राइजेज प्रयागराज 65 नई बस्ती कीड़ागंज प्रयागराज जीएसटी नंबर यू आई एन 09 एबी एच एफ आर 1101 एम 1 जेड 7 द्वारा बगैर अनुज्ञा पत्र व अवैध परिवहन के द्वारा मंडी शुक्ला कर अपवंचन करते हुए पाया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन करने पर उक्त वाहन प्रकरण तैयार कर धारा 19(4) एवं 53(2) के अंतर्गत दंडिक शुल्क वसली की कार्रवाई की गई ।
इस कार्रवाई के दौरान ट्रक वाहन क्रमांक यूपी 70 एफ टी – 8485 परिवहन मार्ग – प्रयागराज से कर्नाटक ले जाना
व्यापारी का नाम – अमृतलाल
कृषि उपज मंडी में लोड गेहूं कुल मात्रता 309.00
कीमत – 948630
5 गुना मंडी शुल्क 71147/ रुपए निर्धारित की गई।
निराश्रित शुक्ला 9486 रुपए समझौता शुक्ला ₹5000/रुपए
कुल योग 85633 /रुपए दंडिक शुक्ला कार्रवाई के साथ वसूली की गई।



