अपराध दर्पणजबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

शातिर बदमाश वसीम उर्फ गोलू उर्फ घोड़ा एनएसए में गिरफ्तार

जबलपुर। थाना प्रभारी गोहलपुर श्री आर.के. गौत ने बताया कि वसीम उर्फ गोलू उर्फ घोडा पिता मोह. हनीफ उम्र 24 वर्ष निवासी सिरसातले गोहलपुर का एक अपराधिक प्रवृत्ति का युवक है, जिसकेे विरूद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, बमबाजी, आम्र्स एक्ट, जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करना, आदि जैसे 22 प्रकरण के अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में कुख्यात बदमाश वसीम उर्फ गोलू उर्फ घोडा के विरूद्ध एनएसए का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री भरत यादव के द्वारा आरोपी के आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एनएसए के तहत आज 4-3-2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर मे निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया, वसीम उर्फ गोलू उर्फ घोडा वर्तमान में हत्या के प्रयास के प्रकरण में केन्द्रीय जेल जबलपुर मंे निरूद्ध है केन्द्रीय जेल जबलपुर में आज ही एन.एस.ए. के तहत जारी वारंट में वसीम उर्फ गोलू उर्फ घोडा की गिरफ्तारी की गयी है।

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