विवाद से विश्वास की ओर करदाता बढ़ाएं कदम

आयकर विभाग की नई पहल
जबलपुर। इस देश की सारी मशीनरी और व्यवस्था करदाताओं के पैसों से ही चलती है ऐसे में यदि कर दाता अपना उचित कर अदा करने में कोताही बरतते हैं या अपनी आय को छिपाकर कम कर अदा करते हैं तब उन पर आयकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है और ऐसे करदाताओं के प्रकरण बड़ी संख्या में अदालतों में और आयकर विभाग के पास लंबित इन लंबित प्रकरणों से करना था तो परेशान होता ही है विभागीय ऊर्जा समय और संसाधन लगते हैं।
जब प्रकरण का निपटारा होता है उस दौरान करदाता को टैक्स कम जमा करने या आए को छिपाना सिद्ध होने पर प्रकरण के समय करदाता द्वारा अर्जित की गई आय के अनुरूप निर्धारित टैक्स पर ब्याज देना होता है। पेनल्टी देनी होती है और हो सकता है जेल की सजा भी हो।
इन समस्याओं से निपटने के लिए मार्च 2020 में इनकम टैक्स विभाग द्वारा विवाद से विश्वास की नई योजना का शुभारंभ किया था जिसके चलते अब तक लंबित 5000 प्रकरणों में से 500 करदाताओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि दिसंबर माह की आखिरी तारीख है और इन योजना के तहत आए सभी आवेदनों का निपटारा मार्च 2021 तक हो जाएगा।
पत्रकार वार्ता में बोलते हुए आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी।
और साथ ही ऐसे करदाता जिनके कर संबंधित प्रकरण लंबित हैं, से अपील की कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ लें और केवल उचित कर चुका कर तमाम परेशानियों से मुक्त हो जाएं।



