चांदरानी के किसान हत्याकांड में छः आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा

डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। पिछले वर्षों में खेत में पानी सिंचाई को लेकर चांदरानी गांव में हुई किसान हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 459/2018 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 36/2019 के आरोपियों यति राम पिता टिल्लू सिंह राठौर उम्र 42 वर्ष, रमाशंकर उर्फ रेवा राठौर पिता टिल्लू सिंह उम्र 33 वर्ष, चैन सिंह पिता टिल्लू सिंह उम्र 38 वर्ष, प्रेम बाई पति चैन सिंह राठौर उम्र 33 वर्ष, विद्या बाई उर्फ जानकी बाई पति यति राम उम्र 34 वर्ष एवं सोन बाई पति रमाशंकर राठौर उम्र 28 वर्ष सभी निवासी ग्राम चांदरानी थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 09.12.2018 की सुबह लगभग 9:30 बजे एकसाथ मिलकर खेत में 02 व्यक्तियों पर लाठी, डंडा से हमला किया गया,जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 148, 302/149, 323/149 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा सभी आरोपियों को धारा 148 भादंवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 300/- रू. के अर्थ दण्ड, धारा 302/149 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- रू. के अर्थ दण्ड तथा धारा 323/149 भादंवि में 06 माह का कारावास एवं 200/- रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए क्रमश: तीन माह,एक वर्ष एवं एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने के आदेश पारित किया गया है।



