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3 वर्ष से एक ही पंचायत में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव के स्थानांतरित आदेश: राज्य निर्वाचन आयोग 

जबलपुर दर्पण पाटन नगर संवाददाता। मध्य प्रदेश में जैसे-जैसे पंचायत चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। प्रदेश में चुनावी हलचल तेज होतीं जा रही है। सरकार के नये आदेश से अब प्रदेश में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में पदस्थ सचिव हटाए जाएं। ऐसा माना जा रहा है। कि सचिव एवं सरपंच की जोडी ने खूब मलाई और रबड़ी खायी है। अब सरकार के इस फरमान से सरपंच और सचिव की जोड़ी जल्द ही टूटने वाली है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। हाल ही में 3 वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण फिर राजस्व के अमले के बाद अब पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों के तबादले के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।आदेश के अनुसार पिछले 4 वर्षों में से 3 वर्ष तक एक ही पंचायत में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव को अन्य ग्राम पंचायत में स्थानांतरित किए जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। गृह क्षेत्र के पंचायत सचिवों के लिए विशेष निर्देश शामिल हैं। आपको बता दें कि सुत्रों के अनुसार प्रदेश में 6 दिसम्बर के बाद कभी भी पंचायत चुनावों की घोषणा के संकेत मिल रहे हैं।

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