जबलपुर दर्पण
चैक बॉउंस के आरोपी को सजा व जुर्माना
जबलपुर दर्पण । चैक बॉउंस के आरोपी आर्यन अजीतवार को न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताए जाने और 10 लाख 40 हजार 750 रूपये बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। आर्यन ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की ग्वारीघाट शाखा से रेडीमेड शर्ट निर्माण हेतु ऋण लिया था चैक की राशि का भुगतान ना करने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गौरव गर्ग ने दोषी करार दिया। प्रकरण में बैंक की ओर से अधिवक्ता राजेश पंजवानी ने पैरवी की l



