कलेक्टर के निर्देश पर पाटन गाड़ाघाट रेत खदान पर कार्रवाई,खनिज दल ने मोटरबोट को किया नष्ट,उत्खनन कर्ता फरार

जबलपुर दर्पण पाटन ब्यूरो/राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी.के निर्देशन पर एवं खनि अधिकारी पी.के. तिवारी के मार्गदर्शन पर पाटन तहसील क्षेत्र से हो रही रेत खनन की शिकायत जाँच खनिज विभाग के द्वारा की गयी। जाँच के दौरान ग्राम गाड़ाघाट स्थित हिरन नदी पर रेत उत्खनन में संलिप्त मोटर बोट मशीन हाई फाई डिवाइस से पानी के अंदर से रेत उत्खनन करते पाई गई जबकि शासन के सक्त निर्देश है की नदियों से जेसीबी मशीन मोटर बोट एव अन्य डिवाइस को मदद से खनन पर सक्त रोक होने के बाबजूद भी मोटर वोट से रेत का खनन करते रंगे हाथों पकड़ा गया जिसे मौके पर खनिज विभाग के अमले द्वारा विनष्ट किया गया। जाँच के दौरान ग्राम गाड़ाघाट पाटन तहसील स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 304 के अंश भाग पर रेत खनिज का अवैध भण्डारण पाया गया है। उक्त स्थान पर लगभग 500 घन मी.रेत खनिज का भण्डारण बिना किसी अनुमति के पाया गया है। मौजे पर उक्त रेत खनिज को जप्त कर ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी मे दिया गया। मौक़े पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थान पर रेत खनिज का भण्डारण जित्तू ठाकुर निवासी पाटन द्वारा किया गया है। मौक़े पर 500 घन मी.रेत खनिज का अवैध भण्डारण का प्रकरण बनाया गया। जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर की ओर प्रस्तुत किया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही खनि निरीक्षक देवेंद्र पटले,दीपा बारेवार एवं अभिषेक पटले द्वारा की गयी।



