केंद्रीय जेल से पैरोल पर छूटा बंदी फरार:बंदी एव जमानतदार पर मामला दर्ज:आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जबलपुर दर्पण क्राईम ब्यूरो। राजकुमार दास उम्र 54 वर्ष निवासी नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर ने सिविल लाईन थाने में लिखित शिकायत दी वह नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ है दण्डित बंदी मोह नियाज बाबा उर्फ नियाजुद्दीन उम्र 35 वर्ष निवासी खवासा थाना कुरई जिला सिवनी को सत्र प्रकरण क्रमांक 74/2011 धारा 302, 201 मावि में मान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-11-2016 का आजीवन कारावास 2 बार एवं 7 वर्ष 2 बार एवं कुल जुर्माना 4 हजार रूपये जमा न करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त श्रम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर सिवनी जेल में दाखिल कराया गया था।
दण्डित बंदी को सिवनी से केन्द्रीय जेल जबलपुर स्थानांतरण कराया गया था बदी के जमानतदार तिलक मरकाम निवासी भण्डारखोह थाना भरवेली जिला बालाघाट,ने 50-50 हजार रूपये की जमानत ली थी बंदी को पैरोल पर छोड़ा गया था। पैरोल को अवधि समाप्त होने पर जेल में दाखिल न होकर दण्डित बंदी मोह नियाज बाबा उर्फ नियाजुद्दीन फरार हो गया है। शिकायत पर आरोपी दण्डित बंदी एवं जमानतदार के विरूद्ध धारा 224 109 भादवि तथा म. प. बंदी अधिनियम 1985 की धारा 31(ग) (घ) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



