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शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुला उलंघन, एक अशासकीय स्कूल पर कार्रवाई

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डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। जिला शिक्षा अधिकारी ने शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत प्राथमिक शाला कंचनपुर की मान्यता को निरस्त किया है। जिला शिक्षा अधिकारी राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि अशासकीय विद्यालय प्राथमिक शाला विद्या मंदिर कचंनपुर, जनशिक्षा केन्द्र शहपुरा के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करने के कारण विद्यालय की मान्यता निरस्त की गई है। उन्होंने विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक को निर्देशित किया है कि विद्यालय में दर्ज छात्र-छात्राओं को अभिभावकों की सहमति से नजदीकी प्राथमिक शाला में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि ऐसे ही जिले भर में दर्जनों स्कूल है, जो शासन के निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर स्कूलों का संचालन करवा रहे हैं। बताया गया कि शिक्षा के नाम पर जिम्मेदार लोग मोटी रकम की वसूली भी अभिभावकों से कर रहे है, जबकि व्यवस्था व सुरक्षा के नाम पर स्कूलों में महज खानापूर्ति चल रही है, जिसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कार्यवाही ना होने के अभाव में जिम्मेदारों के हौसले बुलंद है।

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