न्यायलय के आदेशानुसार जीएसटी पोर्टल ट्रान्स 2 माह हेतु खुला

जबलपुर। महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंण्डस्ट्री को जीएसटी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रानुसार जारी सर्कुलर व ट्रेड नोटिस के तहत् जानकारी दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार अप्रत्यक्ष कर जीएसटी लागू होने पर पूर्व के स्टाक पर नियमानुसार क्रेडिट लेने के प्रावधान के तहत् ट्रान्स 1 एवं ट्रान्स 2 दाखिल करने में हुई त्रुटी को सुधारने हेतु मौका प्रदान करने की दिशा में जीएसटी पोर्टल 2 माह अर्थात 1 सितम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक खोला जावेगा | इस अवधि में वो करदाता जिनका कि ट्रान्स 1 एवं ट्रान्स 2 का रिटर्न प्रस्तुत नहीं हो पाया था या उसमें त्रुटी रह गई थी रीवाइज्ड रिटर्न भर सकेगा | इस हेतु जीएसटी विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का विवरण चेम्बर कार्यालय में उपलब्ध है | चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल, शंकर नाग्देव, युवराज जैन गढ़ावाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन पाली ने सभी संबंधित सदस्यों से निवेदन किया है कि इस बिन्दु पर अपने कर सलाहकार से भी संपर्क कर प्राप्त मौके का उपयोग करें।



