अध्यापकों के साथ छलावाअध्यापक संवर्ग को नियुक्ति तिथि से मिले वरिष्ठता

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि 1 जुलाई 2018 के बाद 12 वर्ष पूरे करने वाले अध्यापकों /नवीन संवर्ग के शिक्षकों को आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, भोपाल के एक तुगलकी आदेश के द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने पर अचानक रोक लगा दी गयी और कहा गया कि नवीन संवर्ग के लोकसेवकों को क्रमोंन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के जो आदेश जारी किए गए हैं उसे शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए स्वीकृति आदेश नियमानुसार नहीं हैं। संगठन के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति ना मिलने से अध्यापकों एवं नवीन संवर्ग के शिक्षकों में भारी रोष है। शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग की 21 वर्षों की सेवाओं को दरकिनार करते हुए 1 जुलाई 2018 से आदेश को बताकर अध्यापकों में आक्रोश बढ़ रहा है। संघ के संरक्षक दिलीप सिंह ठाकुर,भास्कर गुप्ता,ऋषि पाठक,आसाराम झारिया,विश्वनाथ सिंह, आकाश भील,कमलेश दुबे,भोगीराम चौकसे, गंगाराम साहू, समर सिंह, नितिन तिवारी, अजब सिंह आदि ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग की और आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय को पत्र लिखकर अध्यापकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देने तथा उस तुगलकी आदेश को निरस्त करने को कहा है।



