शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट विद्यालय में 25% गरीब छात्रों के प्रवेश की निगरानी का कार्य करेगी बाल कांग्रेस

जबलपुर दर्पण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर-अल्पसंख्यक दर्जे के निजी विद्यालयों द्वारा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए 25% सीट आरक्षित क्यों जाने का प्रावधान है राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा छात्रों के प्रवेश सुनिश्चित करती है परंतु प्राइवेट विद्यालय द्वारा आपसी मिलीभगत तथा प्रवेश देने के बाद भी छात्रों से अवैध वसूली कर मनमाफिक फीस वसूली कर रही है यह जानकारी देते हुए बाल कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शिशांत सिंह ठाकुर ने कहा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में किसी भी विद्यालय की जांच नहीं की जाती ना ही इस संबंध में कोई सहायता नंबर जारी किया गया है।
बाल कांग्रेस अब सूचना के अधिकार के तहत जिला शिक्षा अधिकारी से शहर में संचालित सभी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत हुए प्रवेश की जानकारी प्राप्त कर विद्यालयों में स्वयं पहुंचकर छात्रों का भौतिक सत्यापन करेगा तथा अनियमितता एवं शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में विद्यालय के संबद्धता रद्द किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा।



