पहलवान बाबा मंदिर को मिली राहत, मंदिर अधिग्रहण के अभ्यावेदन पर निराकरण कर हाईकोर्ट में पेश करने का हुआ आदेश

जबलपुर दर्पण। केंट क्षेत्र के पहलवान बाबा मंदिर के प्रकरण में हाईकोर्ट में सुनील तिवारी उर्फ कन्हैया तिवारी की ओर से याचिका दाखिल की गई कि उपरोक्त मंदिर को केंट बोर्ड अपने आधिपत्य में लेकर संचालित करे यह अभ्यावेदन केंट बोर्ड को दिया गया था। उसी अभ्यावेदन के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, म प्र हाईकोर्ट में विशाल धगट की कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल एवं एडवोकेट रोहन हरणे द्वारा याचिकाकर्ता का पक्ष पहलवान बाबा मंदिर की ओर से प्रस्तुत किया गया जिस पर हाईकोर्ट ने केंट बोर्ड को याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का 45 दिन में निराकरण करने आदेशित किया। पहलवान बाबा मंदिर को सुरक्षित रखने के इस प्रयास में याचिकाकर्ता पं कन्हैया रामकृष्ण तिवारी, जागेश राव, राजेश रजक, प्रदीप महावर, रमेश यादव, विजय यादव, प्रशांत यादव,रोशन गौतेल, पंकज गुप्ता इत्यादि समाजसेवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।



