जबलपुर दर्पण। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने एक जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि वर्ष 2006 से 2011 के मध्य नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को प्रथम क्रमोनत/ समयमान वेतनमान का लाभ और वर्ष 2018 से 2022 तक 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर इन्हें लाभ मिलना चाहिए था। इसी प्रकार वर्ष 1998 से 2003 तक नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को नवीन शिक्षक संवर्ग में 20 से 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के बाद भी द्वितीय क्रमोंनत /समयमान वेतनमान का लाभ मिलना था। शासन प्रशासन ने अब तक इस सम्बन्ध में कोई आदेश निर्देश नहीं दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर,बैजनाथ यादव,भास्कर गुप्ता,ऋषि यादव, जी आर झारिया,विश्वनाथ सिंह, आकाश भील,कमलेश दुबे आदि ने मांग की है।