जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

लघु वेतन कर्मचारियों से अतिरिक्त राशि न वसूली जाए

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष राॅबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि इस समय षिक्षा विभाग में सभी श्रेंणी के कर्मचारियों के इंकम टैक्स फार्म जमा किए जा रहे हैं ताकि जो कर्मचारी इंकम टैक्स के दायरे में आते है वे सभी कर्मचारी एडवांस इंकम टैक्स देते है। ताकि उन कर्मचारियों के वेतन से इस माह कम से कम एक किस्त काटी जा सके। परंतु देखा जा रहा है कि सभी संकुल प्राचार्यों के द्वारा इंकम टैक्स फार्म के साथ ही 250रूप्ये वसूले जा रहे हैं ताकि यह रकम बी.ई.ओ आॅफिस में जमा की जा सके फिर बी.ई.ओ से सी.ए या वकील के पास जमा करने पर ही इंकम टैक्स फार्म का सत्यापन होने के बाद ही इस माह का वेतन कर्मचारियों के खाते में पहुंच पाएगा। परंतु सभी श्रेंणी के कर्मचारियों में जो इस दायरे में नही आते उनसे भी राषि वसूली जा रही है यह अनुचित है अन्याय है। जब ये समस्त कर्मचारी अपना रिर्टन फाईल करते है तो तब भी उनसे 500रूप्ये षिक्षा विभाग के वकील द्वारा व्यक्तिगत लिए जाते हैं। जबकि जब विभाग से 250रूप्ये प्रति कर्मचारी वकील के नाम पर लिए जाते है तो फिर उसी वकील के द्वारा इसी राषि में रिर्टन फाइल करनी चाहिए न कि अतिरिक्त व्यक्तिगत 500रूप्ये राषि ली जाए। संगठन के हेमंत ठाकरे, राकेष श्रीवास, दिनेष गौंड़, धनराज पिल्ले, सुधीर अवधिया, स्टेनली नाॅबर्ट, एस.बी.रजक आदि ने मांग की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page