जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

थाना गोराबाजार में हुई हत्या के प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से किया दण्डित

जबलपुर दर्पण । थाना गोराबजार में दिनांक 13.01.2023 को टिंकू उर्फ सुरेन्द्र पिल्ले उम्र 40 वर्ष निवासी गोराबजार पर चाकू से हमला कर हत्या करने पर थाना गोराबाजार मे अपराध क्रमांक 24/21 धारा 294,307,302,34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पजीबद्ध कर चंद घंटों में आरोपी गगन चौधरी को गिरफ्तार कर विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी मे चिन्हित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियेां के सत्त मार्गदर्शन मे तत्कालीन थाना प्रभारी सहदेव राम साहू द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान अति पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमती प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक अंकिता खातरकर द्वारा कराई जाकर मान्नीय न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय सोम पाण्डेय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी गगन चौधरी पिता हीरालाल चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी हनुमान मंदिर के पास धोबीघाट थाना गोराबाजार को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 324,34 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से तथां धारा 307 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एव 500 रूपये अर्थदण्ड तथा 25(1-ख) आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष सश्रम कारावास 500 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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