जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

साउंड संचालकों की ली गयी बैठक दिये गये आवश्यक निर्देश

जबलपुर दर्पण। पुलिस कन्ट्ा्रेल रूम में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण) श्री संजय कुमार अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर/यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, द्वारा डी.जे/साउंड संचालको की बैठक ली गयी।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका करचाम, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री प्रभात शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज, नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर सुश्री प्रतिष्ठा राठौर तथा लगभग 50 डीजे/साउंड संचालक उपस्थित थे।
बैठक में सभी को बताया गया कि साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये अनुमति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही साउड सिस्टम लगायें। समस्त डीजे/साउंड बाक्स संचालक झांकियों, स्वागत मंचो, जुलूस एंव आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से 2 से अधिक बॉक्सों का प्रयोग नही करेंगे एवं प्रयोग किये जा रहे स्पीकर बॉक्स 12 इंच व्यास से अधिक के नही होगे तथा उनका वॉल्यूम 50 डेसिमल से ज्यादा न रखा जावें, एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही उनका उपयोग किया जावें। बॉक्सों के साथ चोंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नही किया जावेगा । स्पीकर बॉक्सों/लाउड स्पीकर्स का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे के बाद नही किया जावेगा । जुलूस/कांवड यात्रा के दौरान वाहन में 2 साउंड बाक्स का ही प्रयोग किया जाये । जुलूस/कांवड यात्रा के दौरान एैसा किसी भी प्रकार का एनाउसमंेट न किया जावें, न ही एैसे गाने बजाये जायें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हों । जुलूस/कांवड यात्रा के दौरान डीजे/साउंड बाक्स आयोजकों द्वारा यह एलॉउसंमेट अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए कि, अपने-अपने सामान एवं बच्चो की सुरक्षा दर्शनार्थियों द्वारा स्वंय की जावें, तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु को अनावश्यक हाथ न लगायें।

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