जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

मेथोडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन को बगैर अनुमती के विक्रय करने पर ईओडब्ल्यू ने बनाए 12 आरोपी

जबलपुर दर्पण । आवेदक राजेश सिलास की शिकायत पर जांच उपरांत ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा 12 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । मामला मेथाडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन को चर्च के पदाधिकारियों द्वारा भू माफियाओं के साथ मिलकर भूमि का प्रकार बदलकर भूमि को कम दाम में बिक्री कर शासन एवं ट्रस्ट को अनुचित तरीके से आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई गई ।विक्रय के पूर्व चैरिटी कमिश्नर मुंबई से भी अनुमति नहीं ली गई । जो कि अनिवार्य थी, जांच उपरांत ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा निम्नलिखित आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33 /2023 धारा 420 467 468 471 120 बी भारतीय दंड संहिता का पंजीबद्ध किया गया है ।आरोपियों के नाम निम्नानुसार है- रवि थेडोर,जेपी कैनेलियस ,मनीष गिडीयन, रवि प्रसाद, महेश कुमार दुदानी, रसमीत सिंह मल्होत्रा, रविकांत अग्रवाल, महेश कुमार ननकानी, घनश्यामदास ननकानी, महेंद्र सिंह गुजराल, मोनानगी डेनियल ।
ऐसे भू माफिया जो सांठगांठ कर भूमि की खरीदी बिक्री में शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं, राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ।

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