जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

9 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

जबलपुर दर्पण।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में 09 सितंबर 23 (शनिवार) को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयो / तालुका न्यायालयो, श्रम न्यायालयों कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत श्रम जलकर संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्न श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात् 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाल ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। प्री-लिटिगेशन प्रकरणो में आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात् 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। उक्त नेशनल लोक अदालत में मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों मे बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट (शर्तों के अधीन) घोषित की गई है। उक्त छूट 9 सितम्बलर. 23 के पश्चात् समाप्त हो जायेगी। अत लोक अदालत की छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाता है की ऐसे इच्छुक पक्षकारगण जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों / विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही 9 सितम्ब र 23 के पूर्व पूर्ण कराये ताकि सुविधानुसार मामला नेशनल लोक अदालत 09 सितंबर 23 को विचार में लेकर निराकृत किया जा सके।

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